Imran Khan: तोशाखाना मामले में इमरान खान गिरफ्तार, तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगा

Imran Khan: शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बड़े घटनाक्रम में संघीय राजधानी की एक जिला और सत्र अदालत ने इमरान […]

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Imran Khan: शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बड़े घटनाक्रम में संघीय राजधानी की एक जिला और सत्र अदालत ने इमरान खान को सरकारी उपहार डिपॉजिटरी से संबंधित भ्रष्ट गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया.

क्रिकेटर से नेता बने 70 साल के इमरान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से की गई विदेश यात्राओं के दौरान मिले उपहार को कम दामों में खरीद कर बाद में इन्हे महगें दामों में बेच दिया यानी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. इनकी कीमत करीब 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी. जिसमे से 58 उपहार शामिल थे.

इस केस की स्वीकार्यता की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री को 3 साल कैद की सजा सुनाई. उन्होंने फैसले में कहा- ”पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्तियों की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं.” इसके बाद उन्होंने खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

पूर्व प्रधानमंत्री ने तोशाखाना मामले को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) सहित कई मंचों पर चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय से याचिका खारिज किए जाने के बाद निचली अदालत ने उन्हें तोशाखाना मामले में सुनवाई के लिए आज निजी तौर पर तलब किया था.