IndiGo Flight Case: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार (14 जनवरी) को एक विमान में पायलट के साथ एक यात्री द्वारा हाथापाई करने का मामला सामने आया है. यात्री के पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है और वह दक्षणी दिल्ली का निवासी है. साहिल ने इंडिगो की फ्लाइट के पायलट से मारपीट की थी. वहीं इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि इंडिगो के को-पायलट अनूप कुमार विमान की उड़ान में हुई देरी का अनाउंसमेंट कर रहे थे तभी आरोप साहिल अपनी सीट से उठा और उनकी तरफ बढ़ते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया.
वहीं पुलिस ने इस संबंध में केस भी दर्ज कर लिया है. साथ ही साहिल को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की भी तैयारी की जा रही है. ताकि वह कभी भी विमान में ना सफर कर पाए. वहीं इस बीच एक वीडियो और सामने आया जिसमें आरोप साहिल पायलट से माफी मांगता दिखाई दे रहा है.
वहीं अब पूरी घटना के बाद आरोपी साहिल का इंडिगो फ्लाइट के पायलट अनूप कुमार से हाथ जोड़कर माफी मांगने का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारियों द्वारा साहिल को विमान से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है. तभी वह विमान के बाहर खड़े पायलट अनूप को देखता है और उनकी और बढ़ने लगता है. इस दौरान वह दोनों हाथ जोड़कर पायलट से कहता है-'सर आप थे मैं सॉरी बोलता हूं. 'इसके जवाब में वीडियो बना रहे व्यक्ति को बोलते हुए सुना जा सकता है- नो सॉरी'.
Not going to lie - expected this to happen. Did not know it would happen so soon.
— Ravi Handa (@ravihanda) January 15, 2024
Context: a passenger punched an Indigo pilot because the flight was delayed.
And since there are no strong laws in India to prevent this, it will happen again. pic.twitter.com/P3bnTSGAGD
इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा दी गई है. वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी. पुलिस के अनुसार दिल्ली और गोवा के बीच इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E 2175 के को-पायलट और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने साहिल कटारिया के खिलाफ फ्लाइट में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने की शिकायत की है. पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए सजा) और विमान नियमों की धारा 22 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.
इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने मामले को सुलझाने के लिए सोमवार को एक आंतरिक समिति का गठन किया है. एक सूचना है कि साहिल को 'नो-फ्लाई' सूची में डाला जा सकता है. जिसपर अधिकारियों का कहना है कि समिति साहिल कटारिया को अनियंत्रित व्यवहार की श्रेणी के तहत ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डालने पर चर्चा करेगी.