बिहार: 27 साल पुराने हत्या मामले में 19 आरोपियों को उम्रभर की सजा, जुर्माना भी लगाया

सासाराम:  बिहार में रोहतास जिले की एक अदालत ने हत्या के 27 साल पुराने एक मामले में बुधवार को 19 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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Courtesy: social media

सासाराम:  बिहार में रोहतास जिले की एक अदालत ने हत्या के 27 साल पुराने एक मामले में बुधवार को 19 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अनिल कुमार ने हत्या के 27 साल पुराने एक मामले में बुधवार को 19 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

शिवसागर थाना क्षेत्र में हुआ था हत्याकांड

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अनिल कुमार ने यह सजा सुनाई. यह मामला शिवसागर थानाक्षेत्र के आलमपुर गांव का है, जहां 27 साल पहले विनोद माली की निर्मम हत्या कर दी गई थी. अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी दिया है.

घटना का विवरण

अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह के अनुसार, 22 अक्टूबर 1997 को पुरानी दुश्मनी के चलते अभियुक्तों ने विनोद माली को गोली मार कर हत्या कर दी थी. इसके बाद उनका सिर, पैर और हाथ काट कर एक नहर में फेंक दिया था. यह हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई थी.

सजा सुनाए गए अभियुक्तों के नाम

सजा पाने वाले आरोपियों में उमाशंकर महतो, बलि महतो, संतन महतो, रमेंद्र महतो, अर्जुन महतो, हीरा राम महतो, दशरथ महतो, रामचंद्र महतो, अशोक महतो, गुपूत महतो, रामनाथ महतो, अरुण महतो, रामाशीष महतो, उमेश महतो, सुनील महतो, राजेश्वर महतो, प्रेमचंद महतो, परमानन्द महतो और विश्वनाथ महतो शामिल हैं.

अदालत का फैसला और आगे की कार्रवाई

अदालत के इस फैसले ने मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है. पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के बाद उन्हें कुछ राहत मिली है, लेकिन यह हत्या की घटना आज भी क्षेत्र में एक गंभीर अपराध के रूप में याद की जाती है.

(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)

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