Vice President Election: भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा. यह महत्वपूर्ण निर्णय देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में कदम है.
जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का हवाला दिया. 74 वर्षीय धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा कि चिकित्सीय सलाह के कारण मैं तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहा हूं. धनखड़ 2022 से इस पद पर थे और उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके इस्तीफे से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, जिसे जल्द भरने की जरूरत है.
चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है. चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त रखी गईर् है, वहीं मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतों की गणना भी पूरी हो जाएगी. गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर इस रिक्ति की पुष्टि की थी. संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति की रिक्ति को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए. चुनाव राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत होगा. नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पाँच साल का कार्यकाल पूरा करेगा.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल करता है. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं. मतदान गुप्त होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है. यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि चुना गया उम्मीदवार अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त करे. उपराष्ट्रपति का पद भारत के संवैधानिक ढांचे में अहम है. यह व्यक्ति न केवल राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता है.