इंडिगो फ्लाइट में पायलट के साथ हुई हाथापाई को लेकर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा- घटना 'अस्वीकार्य'

IndiGo Flight Case: इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा दी गई है. पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए सजा) और विमान नियमों की धारा 22 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.

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हाइलाइट्स

  • इंडिगो फ्लाइट में पायलट के साथ हुई हाथापाई को लेकर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया
  • विमान में हुई पूरी घटना 'अस्वीकार्य'

IndiGo Flight Case: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार (14 जनवरी) को इंडिगो विमान में  को-पायलट अनूप कुमार के साथ यात्री साहिल कटारिया द्वारा की गई हाथापाई की घटना होने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सिंधिया ने कहा, कोहरे के कारण से उड़ान में देरी हो रही है. और इसको लेकर जो अनियंत्रित व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं वो बिल्कुल 'अस्वीकार्य' है. उड़ान संचालन पर कोहरे के प्रभाव को कम करने के लिए पूरा अमला 24 घंटे काम कर रहा है." उन्होंने आगे कहा, "खराब व्यवहार की घटनाएं 'अस्वीकार्य' है और इससे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप निपटा जाएगा. "

क्या है पूरा मामला?

रविवार (14 जनवरी) को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से एक विमान में पायलट के साथ एक यात्री द्वारा हाथापाई करने का मामला सामने आया है. यात्री की पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है और वह दक्षणी दिल्ली का निवासी है. वहीं इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें, कि इंडिगो के को-पायलट अनूप कुमार विमान की उड़ान में हुई देरी का अनाउंसमेंट कर रहे थे तभी आरोप साहिल अपनी सीट से उठा और उनकी तरफ बढ़ते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया. 

आरोपी साहिल ने पायलट से मांगी माफी 

वहीं अब पूरी घटना के बाद आरोपी साहिल का इंडिगो फ्लाइट के पायलट अनूप कुमार से हाथ जोड़कर माफी मांगी है. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारियों द्वारा साहिल को विमान से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है. तभी वह विमान के बाहर खड़े पायलट अनूप को देखता है और उनकी और बढ़ने लगता है. इस दौरान वह दोनों हाथ जोड़कर पायलट से कहता है-'सर आप थे मैं सॉरी बोलता हूं. 'इसके जवाब में वीडियो बना रहे व्यक्ति को बोलते हुए सुना जा सकता है- नो सॉरी'. 

पुलिस से साहिल के खिलाफ दर्ज किया केस 

इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा दी गई है. वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ जो भी  उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी. पुलिस के अनुसार  दिल्ली और गोवा के बीच इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E 2175 के को-पायलट और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने साहिल कटारिया के खिलाफ फ्लाइट में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने की शिकायत की है. पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए सजा) और विमान नियमों की धारा 22 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. 

साहिल को 'नो फ्लाई लिस्ट' में डालने पर विचार

इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने मामले को सुलझाने के लिए सोमवार को एक आंतरिक समिति का गठन किया है. एक सूचना है कि साहिल को 'नो-फ्लाई' सूची में डाला जा सकता है. जिसपर अधिकारियों का कहना है कि समिति साहिल कटारिया को अनियंत्रित व्यवहार की श्रेणी के तहत ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डालने पर चर्चा करेगी.