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दिल्ली में वोट देने की तैयारी? इन दस्तावेजों को साथ रखना जरूरी

चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, नामांकन के समय जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड प्राथमिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य होगा. हालांकि यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो वह ECI द्वारा स्वीकृत 12 अन्य वैध पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है.  

Calendar Last Updated : 05 February 2025, 08:37 AM IST
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Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 70 विधानसभा सीटों पर सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदान सुबह 7:00 बजे शुरू हुआ और शाम 6:00 बजे तक जारी रहेगा.  

चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, नामांकन के समय जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड प्राथमिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य होगा. हालांकि यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो वह ECI द्वारा स्वीकृत 12 अन्य वैध पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है.  

साथ ले जाएं यह दस्तावेज

मतदान करने के लिए सिर्फ मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) रखना पर्याप्त नहीं है. यह आवश्यक है कि मतदाता का नाम ECI की आधिकारिक मतदाता सूची में दर्ज हो. यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आप मतदान नहीं कर सकते भले ही आपके पास वैध पहचान प्रमाण मौजूद हो. यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो निम्नलिखित 12 अधिकृत पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकता है:  

1. आधार कार्ड  
2. पैन कार्ड  
3. विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)  
4. सेवा पहचान पत्र (सरकारी कर्मचारियों के लिए)  
5. डाकघर या बैंक पासबुक  
6. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा जारी)  
7. ड्राइविंग लाइसेंस  
8. पासपोर्ट  
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड  
10. पेंशन कार्ड  
11. मनरेगा जॉब कार्ड  
12. सांसदों, विधायकों या एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र  

जानें से पहले पूरा करें ये काम

मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मतदान केंद्र पर जाने से पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (eci.gov.in) पर जाकर अपना मतदाता पंजीकरण स्टेटस जांच लें. अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करें ताकि वोट डालने में कोई परेशानी न हो. मतदान केंद्र पर पहुंचकर मान्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करें और लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें.  

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