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Supreme Court News: सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने से रहें सावधान, सुप्रीम कोर्ट ने दी लोगों को सलाह, जानिए क्या है मामला

Supreme Court News:आज यानी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर की तरफ से दायर याचिका को रद्द कर दिया है. इस याचिका में कथित तौर पर 2019 में एक महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों वाली एक फेसबुक पोस्ट शेयर की थी. इस मामले में शनिवार को […]

Calendar Last Updated : 19 August 2023, 06:09 PM IST
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Supreme Court News:आज यानी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर की तरफ से दायर याचिका को रद्द कर दिया है. इस याचिका में कथित तौर पर 2019 में एक महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों वाली एक फेसबुक पोस्ट शेयर की थी. इस मामले में शनिवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने सोशल मीडिया को लेकर सलाह दी है.

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सोशल मीडिया यूजर्स को इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में सावधान रहना चाहिए. सुनवाई के बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के लिए अभद्र और अपमानजनक पोस्ट करने वाले को सजा मिलना जरूरी है.  वहीं अदालत के समक्ष एस वे शेखर के पोस्ट संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया है.

वकील के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा-

अभिनेता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क पेश किया कि, घटना के दिन शेखर ने अपनी आंखों में कुछ दवा डाल ली थी. जिसके कारण वो शेयर की गई पोस्ट को नहीं पढ़ पाए. जिसके बाद पीठ ने कहा कि, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी होगी. इस दौरान ये भी कहा गया है कि, अगर किसी को सोशल मीडिया  का इस्तेमाल जरूरी लगता है तो उसका परिणाम भी भुगतना के लिए तैयार रहना चाहिए.

क्या है मामला-

दरअसल, साल 2018 में एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट को अभिनेता एस वे शेखर ने शेयर करते हुए अपनी राय रखी थी. उनकी इस पोस्ट को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया था.

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