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सुप्रीम कोर्ट का फूटा गुस्सा! मतदाता सूची विवाद में न्यायिक अधिकारियों को घंटों रखा बंधक, कोर्ट ने लगाई फटकार

पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई एक गंभीर घटना ने न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से नाराज लोगों द्वारा न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए जा

Calendar Last Updated : 02 April 2026, 01:48 PM IST
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पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई एक गंभीर घटना ने न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से नाराज लोगों द्वारा न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए जाने के मामले पर Supreme Court of India ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे न्यायपालिका की गरिमा को चुनौती देने वाली सोची-समझी कार्यवाही बताया गया है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह घटना सामान्य नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास प्रतीत होती है. अदालत ने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन या नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी से कराई जाए और इसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा.

महिला को किया प्रताड़ित 

मालदा जिले में मतदाताओं के एक समूह ने सात न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाए रखा. बता इनमें तीन महिलाएं भी शामिल थी. ये अधिकारी स्पेशल रिविजन कैम्पेन के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित आपत्तियों की सुनवाई कर रहे थे. भीड़ ने उन्हें दोपहर में घेर लिया और देर रात तक रोके रखा.

बचाव अभियान और हिंसा

अधिकारियों को आधी रात के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद से सुरक्षित निकाला गया. इस दौरान भीड़ ने वाहनों पर पथराव करने की कोशिश की, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचा.

सुप्रीम कोर्ट ने दी सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह न केवल अधिकारियों को डराने की कोशिश है, बल्कि न्यायालय के अधिकार को भी चुनौती है. उन्होंने राज्य प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सूचना मिलने के बावजूद समय पर सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई. अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं न्यायिक अधिकारियों के मनोबल को कमजोर करने का प्रयास हैं.

सुरक्षा के निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं. सुनवाई के दौरान सीमित लोगों को ही प्रवेश देने और भीड़ को नियंत्रित करने के आदेश भी जारी किए गए.

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