अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब विदेशी कर्मचारियों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज यानी ईएडी का स्वतः विस्तार बंद हो जाएगा. इस बदलाव से कई प्रवासी कामगार प्रभावित होंगे, खासकर भारतीय पेशेवर जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं. वे अब अपने परमिट की समय सीमा खत्म होने से पहले नवीनीकरण की मंजूरी नहीं मिलने पर काम नहीं कर पाएंगे.
विभाग ने बुधवार को बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि जो विदेशी 30 अक्टूबर 2025 (गुरुवार) को या उसके बाद अपने ईएडी के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब अपने ईएडी का स्वतः विस्तार नहीं मिलेगा. हालांकि 30 अक्टूबर से पहले मिला स्वतः विस्तार वैध रहेगा.
बाइडेन प्रशासन की नीति के तहत पहले प्रवासियों को काम करने की छूट थी. अगर नवीनीकरण का आवेदन समय पर दिया गया हो तो परमिट खत्म होने के बाद भी 540 दिनों तक काम जारी रख सकते थे. इसके लिए तीन शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं. पहली नवीनीकरण आवेदन समय पर दाखिल किया गया हो. दूसरी ईएडी श्रेणी स्वचालित विस्तार के लिए पात्र थी. तीसरी वर्तमान ईएडी की श्रेणी रसीद सूचना पर पात्रता श्रेणी या अनुरोधित वर्ग से मेल खाती हो. अब यह सुविधा खत्म हो गई है, गुरुवार से नया नियम लागू होगा. इसके तहत नवीनीकरण लंबित रहने पर भी परमिट खत्म होने के अगले दिन काम का अधिकार समाप्त हो जाएगा.
विभाग ने बयान दिया कि इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जिनमें कानून द्वारा या टीपीएस-संबंधित रोजगार दस्तावेज़ों के लिए संघीय रजिस्टर नोटिस के माध्यम से प्रदान किए गए विस्तार शामिल हैं. भारतीय पेशेवरों को बुरी तरह यह बदलाव प्रभावित करेगा. इसमें एच वन बी वीजा पर काम करने वाले शामिल हैं. ये लोग ग्रीन कार्ड के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं.
एच चार वीजा धारक भी प्रभावित होंगे जो काम करने के परमिट पर निर्भर हैं. स्टेम कोर्स करने वाले छात्र जिन्हें एक्सटेंशन मिलता है वे भी मुश्किल में आएंगे. रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड आवेदक जिन्हें वीजा बैकलॉग की वजह से बार बार नवीनीकरण कराना पड़ता है वे सबसे ज्यादा परेशान होंगे. लाखों भारतीय अमेरिका में इसी तरह की स्थिति में हैं. अब उन्हें नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज करानी होगी, नहीं तो नौकरी जाने का खतरा है.