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प्यार का बीमा और लाखों का रिटर्न! 10 साल पहले खरीदी लव इंश्योरेंस पॉलिसी ने युवती को बनाया मालामाल, जानें क्या थी शर्त

आमतौर पर लोग अपनी लाइफ या गाड़ी का बीमा करवाते हैं, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे. क्या आपने कभी 'प्यार का बीमा' सुना है.

Calendar Last Updated : 13 January 2026, 07:23 PM IST
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नई दिल्ली: आमतौर पर लोग अपनी लाइफ या गाड़ी का बीमा करवाते हैं, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे. क्या आपने कभी 'प्यार का बीमा' सुना है. चीन से एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने 10 साल पहले अपने प्यार पर दांव लगाया और आज जब वह शादी के बंधन में बंधी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें लखपति बना दिया. यह स्टोरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. लोगों का कहना है कि कैसे चीन हर चीज में इतना आगे है.

मात्र ₹2500 में खरीदा था लव इंश्योरेंस

यह कहानी मध्य चीन के शानक्सी प्रांत की रहने वाली वू नाम की महिला की है. साल 2016 में जब वू अपने प्रेमी वांग के साथ रिश्ते में थीं, तब उन्होंने एक बेहद अनोखी बीमा पॉलिसी खरीदी. उस समय उन्होंने इसके लिए मात्र 99 युआन (लगभग 2500 रुपए) का भुगतान किया था. वू ने यह पॉलिसी अपने प्रेमी को एक खास गिफ्ट के तौर पर दी थी.

क्या थी इस अनोखी पॉलिसी की शर्त?

चाइना लाइफ प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी इस लव इंश्योरेंस की शर्तें किसी फिल्मी कहानी जैसी थीं. पॉलिसी खरीदने के 3 साल बाद और 10 साल के भीतर अगर कपल आपस में शादी करता है, तो वे इनाम के हकदार होंगे. कंपनी ने तीन विकल्प दिए थे 10,000 गुलाब के फूल, 0.5 कैरेट की हीरे की अंगूठी या फिर नकद राशि.

10 साल का इंतजार और ₹1.25 लाख का क्लेम

वू और वांग की दोस्ती मिडिल स्कूल में हुई थी, जो 2015 में प्यार में बदल गई. इस कपल ने अपने रिश्ते को वक्त दिया और साल 2025 में आधिकारिक तौर पर शादी रजिस्टर कराई. शादी के तुरंत बाद वू ने अपना 'लव इंश्योरेंस' क्लेम किया.

कैश का विकल्प चुना

दंपति ने गुलाब या हीरा लेने के बजाय कैश का विकल्प चुना. रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें क्लेम के तौर पर करीब 1,400 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1 लाख 25 हजार रुपये मिले. वू का कहना है कि 10,000 गुलाबों को संभालना मुश्किल होता, इसलिए कैश लेना ही समझदारी थी.

अब क्यों नहीं मिलता ऐसा बीमा?

दिलचस्प बात यह है कि चीन के बीमा नियामक ने 2017 के बाद ऐसी लव इंश्योरेंस पॉलिसियों पर रोक लगा दी थी. अधिकारियों का मानना था कि ऐसी पॉलिसियों का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. हालांकि, जिन लोगों ने 2017 से पहले ये पॉलिसी ली थी, उन्हें क्लेम देने की अनुमति दी गई है.

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