SC ने दिल्ली के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार की दी मंजूरी, 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है.

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि  केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है. नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. लेकिन केंद्र उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहता है. जिसका दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही थी. मंगलवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह नरेश कुमार को कुछ ही दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है

केंद्र के पास मुख्य सचिव के सेवा विस्तार का अधिकार है और उसी के तहत नरेश कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है.

दिल्ली के वकील की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट बोली

बीते दिन, दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार द्वारा मुख्य सचिव को सेवा विस्तार वाले फैसले को लेकर आपत्ति जताई थी,  जिसपर कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार को इस अधिकारी को सेवा विस्तार देने पर आपत्ति है. ऐसे में इन्हें सेवा विस्तार ने दें, दिल्ली सरकार को संभावित नामों को सौंपे बिना सीधे किसी और अधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए.