Terrorist Lakhbir Singh Landa: गैर कानूनी गतिविधियों के मामले से जुड़े आतंकी लखबीर लंडा को पंजाब के मोहाली की विशेष एनआईए अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. अब लंडा और उसेक साथियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 82(4 ) के तहत की गई है. बता दें कि एनआईए की तरफ से आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने के संबंध में एक याचिका दायर की थी.
इस दौरान दायर याचिका के बाद अदालत ने आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए 30 दिन की समय दिया था. इस बीच समय सीमा खत्म हों के बाद लंडा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया.
एनआईए ने 2023 में लखबीर सिंह संधू उर्फ लंडा व उसके साथियों हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, परमिंदर सिंह खैरा उर्फ पट्टू, यादविंदर सिंह उर्फ यदा के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोप में धारा 17, 18, 18 बी, 20, 38, 39 के तहत मामला दर्ज किया था.
केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में लखबीर सिंह उर्फ लंडा को आतंकवाद रोधी कानून के तहत ‘आतंकवादी’ घोषित किया गया था. बता दें कि एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सिंह पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय पर मई 2022 में ग्रेनेड हमले में शामिल था. इसके अतिरिक्त वह देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विस्फोटकों, हथियारों और आधुनिक हथियारों की आपूर्ति में भी शामिल है.
लखबीर सिंह लंडा पंजाब के तरन तारन जिले में हरिके का निवासी है. वह वर्तमान में अभी कनाडा में एल्बर्ट के एडमोन्टन शहर में रह रह है. वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है. वहीं लंडा पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी मॉड्यूल तैयार करने, वसूली, हत्याओं, आईईडी लगाने, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी और आतंकवादी कृत्यों के लिए पैसों के लेनदेन से जुड़े कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.
सरकार की तरफ से कहा गया है कि लंडा और उसके साथी निशाना बनाकर हत्याएं और वसूली कर पंजाब में शांति, कानून एवं व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश और देश के अलग-अलग हिस्सों में अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार का मानना है कि लखबीर सिंह उर्फ लंडा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की चौथी अनुसूची में आतंकवादी के रूप में शामिल किया जाता है.’