छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र के संभाजीनगर में उल्लंघन होने पर कार रोके जाने के बाद यातायात पुलिसकर्मी को गाली देने और धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने 24 जनवरी को क्रांति चौक थानांतर्गत मिल कॉर्नर इलाके में हुई घटना के संबंध में रविवार को मामला दर्ज किया.
उन्होंने कहा कि आरोपी कुणाल बाकलीवाल ने अपनी कार से कथित तौर पर सायरन बजाया, जिसके बाद यातायात पुलिसकर्मी ने अति विशिष्ट व्यक्ति (वीआईपी) को रास्ता देने के लिए यातायात रोक दिया. अधिकारी ने कहा कि जब पुलिसकर्मी ने कार रोकी तो बाकलीवाल ने गाली और धमकी दी.
घटना का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया मंच पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ.
अधिकारी ने कहा कि बाद में पुलिस ने कार जब्त कर ली और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (लोकसेवक पर हमला या बल का इस्तेमाल करना) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.
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