RBI Guidelines:  लोन अकाउंट में पेनल्टी को लेकर RBI ने जारी किया निर्देश, जानें क्या है नया गाइडलाइन

RBI Guidelines: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन की घोषणा की है. जिसके अंतर्गत लोन अकाउंट में पेनल्टी को लेकर कई नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी किए गए है. इस दौरान RBI ने कहा कि, बैंक और रेगुलेटर एलटीटी अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोन अकाउंट्स पर […]

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RBI Guidelines: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन की घोषणा की है. जिसके अंतर्गत लोन अकाउंट में पेनल्टी को लेकर कई नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी किए गए है. इस दौरान RBI ने कहा कि, बैंक और रेगुलेटर एलटीटी अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोन अकाउंट्स पर  पेनल्टी के विकल्प का इस्तेमाल ना करें.

जानें रिजर्व बैंक के नए नियम-

RBI ने हाल ही रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कई नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जिसके तहत उसने बैंकों को बताया है कि वो लोन अकाउंट्स पर कैसे पेनल्टी के नियमों का पालन कर सकते हैं. दरअसल, बैंक लोन के उपर लिया जा रहे इंटरेस्ट में भी पेनल्टी जोड़ दे रहे हैं और इसके आधार पर कर्जधारकों से ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहे हैं. जिस वजह से आरबीआई ने नया गाइडलाइन का ऐलान किया है. इस गाइडलाइन के अनुसार लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंकों के जरिए लिए जाने वाले जुर्माने को पीनल चार्ज के तौर पर देखा जाएगा ना कि पीनल इंटरेस्ट के तौर पर देखा जाएगा.

RBI ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी-

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बदले हुए नियमों की जानकारी अपने ऑफिशियली सोशल मीडिया हैंडल पर दी है. RBI  के इस पोस्ट के जरिए आप बदले हुए सभी नियमों की गाइडलाइंस  जानकारी ले सकते हैं.

इस दिन से होंगी नई गाइडलाइन लागू-

RBI के सर्कुलर के अनुसार ये नए नियम अगले साल यानी 1 जनवरी 2024 से लागू की जाएगी. इस गाइडलाइन के दायरे में सभी कमर्शियल बैंकों जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल, एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक  आएंगे. इसके अलावा पेमेंट बैंकों पर भी नियम लागू होंगे. सभी प्राइमरी अर्बन को ऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एसएसबी, एसआईडीबीआी और एनएबीएफआईडी भी RBI के लिए गाइडलाइन के अंतर्गत आएंगे.