Truck Drivers Protest: फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, ड्राइवर्स यूनियन और सरकार के बीच बनी सहमति

Truck Drivers Protest: केंद्र सरकार ने इस कानून के संबंध में आज यानि मंगलवार को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC)के साथ बैठक की. इस दौरान सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की है.

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हाइलाइट्स

  • फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून
  • ड्राइवर्स यूनियन और सरकार के बीच बनी सहमति

Truck Drivers Protest: सरकार द्वारा लागू किये गए हिट एंड रन कानून (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) के खिलाफ जारी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल जल्द खत्म हो सकती है. केंद्र सरकार ने इस कानून के संबंध में आज यानि मंगलवार को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के साथ बैठक की. इस दौरान सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. सरकार ने कहा कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं किया जाएगा. 

गृह मंत्रालय ने बैठक के बाद कहा कि कानून को अभी लागू नहीं किया गया. ऐसे में सरकार ड्राइवर्स की चिताओं को लेकर खुले मन से चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है. इस दौरान गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारें में  वाहन चालकों की चिंता पर संज्ञान लिया है.   

 कानून को लेकर चर्चा के बाद क्या बोले गृह सचिव अजय भल्ला?

इस दौरान भल्ला ने आगे कहा कि हमने कानून को लेकर "अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के प्रतिनिधियों से गहन चर्चा की.  सरकार बताना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की इस धार को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.  इस दौरान हमने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि आप अपने कामों पर लौट जाएं. "

क्या बोली अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस?

इस दौरान अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह ने ड्राइवरों  से कहा कि हमने आपकी चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है.  कानून अभी लागू नहीं हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे. हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर वापस जाएं और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करें. 

क्यों हो रही है हड़ताल?

बता दें कि ट्रक चालक इस हिट-एंड-रन’(दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के कानून को लेकर इसलिए हड़ताल कर रहे है, क्योंकि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान है.