Truck Drivers Protest: सरकार द्वारा लागू किये गए हिट एंड रन कानून (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) के खिलाफ जारी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल जल्द खत्म हो सकती है. केंद्र सरकार ने इस कानून के संबंध में आज यानि मंगलवार को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के साथ बैठक की. इस दौरान सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. सरकार ने कहा कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं किया जाएगा.
गृह मंत्रालय ने बैठक के बाद कहा कि कानून को अभी लागू नहीं किया गया. ऐसे में सरकार ड्राइवर्स की चिताओं को लेकर खुले मन से चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है. इस दौरान गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारें में वाहन चालकों की चिंता पर संज्ञान लिया है.
#WATCH | Union Home Secretary Ajay Bhalla says, " We had a discussion with All India Motor Transport Congress representatives, govt want to say that the new rule has not been implemented yet, we all want to say that before implementing Bharatiya Nyaya Sanhita 106/2, we will have… pic.twitter.com/14QXaVUg7t
— ANI (@ANI) January 2, 2024
इस दौरान भल्ला ने आगे कहा कि हमने कानून को लेकर "अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के प्रतिनिधियों से गहन चर्चा की. सरकार बताना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की इस धार को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे. इस दौरान हमने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि आप अपने कामों पर लौट जाएं. "
इस दौरान अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह ने ड्राइवरों से कहा कि हमने आपकी चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है. कानून अभी लागू नहीं हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे. हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर वापस जाएं और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करें.
VIDEO | “We have conveyed your (#TruckDrivers) concerns to the government. The law has not been put into force yet and I assure you that we will not let this law come into force. We appeal to you to go back to your vehicles and start driving without any fears,” says Bal Malkit… pic.twitter.com/qi4hSa4jSz
— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2024
बता दें कि ट्रक चालक इस हिट-एंड-रन’(दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के कानून को लेकर इसलिए हड़ताल कर रहे है, क्योंकि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान है.