Patanjali Advertisement Case: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव का माफीनामा किया अस्वीकार, 'अनैतिक आचरण' पर IMA को भी लगाई फटकार,

Patanjali Advertisement Case: पतंजलि विज्ञापन मामले पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को मामले में पक्षकार बनाने के लिए कहा है.

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Patanjali Advertisement Case: बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) को उसके डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर एलोपैथी में "महंगी और अनावश्यक" दवाओं का समर्थन करने पर फटकार लगाई है.

पतंजलि भ्रामक मामले पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए से पूछा कि, जब वह पतंजलि पर उंगली उठा रहा है तो चार उंगलियां उन पर उठ रही हैं. आपके (आईएमए) डॉक्टर भी एलोपैथिक क्षेत्र में दवाओं का समर्थन कर रहे हैं. अगर ऐसा हो रहा है, तो हमें आप (आईएमए) पर किरण क्यों नहीं घुमानी चाहिए?

SC ने आईएमए को हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए से मरीजों को दी जाने वाली "महंगी और अनावश्यक" दवाओं के संबंध में कथित "अनैतिक कृत्यों" के संबंध में अपना रुख साफ करने को कहा.  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालयों को पिछले तीन वर्षों में भ्रामक विज्ञापनों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा, "अब हम सब कुछ देख रहे हैं. हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं और किसी को भी घुमाया नहीं जा सकता. SC ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके प्रति जागना चाहिए.

पतंजलि के खिलाफ क्या है मामला?

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ बदनामी भरा अभियान चलाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अदालत का रुख किया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि ने शपथ पत्र दिया था कि वे भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करेंगे. हालांकि, इस साल की शुरुआत में, अदालत ने उन्हें अपने उपक्रम का उल्लंघन करते हुए पाया गया.

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