Gyanvapi Case: व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ का विरोध, कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष का बंद

Gyanvapi Case: वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जानें के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ किया गया. वहीं, कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने जुमा के दिन बंदी का एलान किया है.

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Gyanvapi Case: वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के आस-पास का पूरा एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है. ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में कोर्ट द्वारा पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद से पूरे क्षेत्र में पुलिस अलर्ट पर है. वहीं, ज्ञानवापी तलगृह में पूजा-पाठ के जिला जज के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने जुमा के दिन बंदी का एलान किया है.

सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

ज्ञानवापी मामले कोर्ट के फैसले के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए है. आज भी वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के आसपास के पूरे एरिया में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. यूपी पुलिस लगातार यहां पहरा दे रही है.

बता दें, ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में कोर्ट के फैसले के बाद पूजा- पाठ किया गया. इसी को लेकर आज पुलिस द्वारा पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है. जिससे किसी भी तरह की आराजक घटना को अंजाम न दिया जा सके. 

मुस्लिम पक्ष ने बंदी का किया ऐलान 

जिला कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी तलगृह में पूजा-पाठ की अनुमति दिए जानें के बाद मुस्लिम पक्ष ने बंदी का एलान किया है. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जुमा के दिन बंदी का एलान किया है. इसके साथ ही लोगों से शांति व संयम बरतने की अपील की गई है. 

मुसलमान कारोबार बंद करके करेंगे विरोध 

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेंटी के प्रमुख अब्दुल बातिन नोमानी ने एक पत्र जारी करके जानकारी दी कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तलगृह में पूजा पाठ की अनुमति देने से मुसलमानों में नाराजगी है. जिसे लेकर फैसले के विरोध में मुसलमान जुमा के दिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना कारोबार बंद रखकर जुमा की नमाज से असर की नमाज तक दुआख्वानी करेंगे. साथ ही सभी लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें. किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें.

मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत से मांगा 15 दिन का समय 

ज्ञानवापी परिसर में  स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के अधिकार का मामला फिर से वाराणसी जिला कोर्ट में पहुंच गया है. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है. याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक इस आदेश को लागू ना किया जाए. हाई कोर्ट में याचिका दसखिल करने को लेकर टाइम मांगा गया है. 

इससे पहले किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख 

आपको बता दें, कि इससे पहले ज्ञानवापी केस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायधीश के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें हिन्दू पक्ष को मस्जिद के सीलबंद तहखाने के नादार पूजा करने की अनुमति दी गई थी. 

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहीं थी ये बातें 

एक जानकारी के अनुसार, मुस्लिम पक्ष की कानूनी टीम में वकील फुजैल अय्यूबी, निजाम पाशा और आकांशा शामिल थे. उन्होंने  गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क किया और वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि वह कोई कानूनी उपाय खोज सके. इस दौरान रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे  न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे. कागजात देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष से किसी भी तरह की राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा.