Farmers Protest 2024: किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की क्या है तैयारी, जानिए सब कुछ?

Farmers Protest 2024: इस दौरान किसानों के दिल्ली आगमन पर रोक लगाने के लिए बैरिकेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है. ऐसे में यहां टायर किलर, क्रेन, हाइड्रोलिक मशीनें, वाटर केनन, कंटेनर और बड़े-बड़े पत्थर आदि के इंतजाम किए गए है.

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हाइलाइट्स

  • किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने की यह तैयारी
  • बैरिकेड्स की बढ़ाई गई संख्या

Farmers Protest 2024: संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने बुधवार (13 फरवरी) को 'दिल्ली चलो' मार्च बुलाया है. जिसके चलते अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब-हरियाणा सीमाओं को बंद करने के व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. इस दौरान किसानों के दिल्ली आगमन पर रोक लगाने के लिए बैरिकेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है. ऐसे में यहां टायर किलर, क्रेन, हाइड्रोलिक मशीनें, वाटर केनन, कंटेनर और बड़े-बड़े पत्थर आदि के इंतजाम किए गए है. इतना ही नहीं ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है. 

हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए की ये तैयारी 

इस दौरान हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं. ऐसे में सीमेंट बैरिकेड्स, लोहे की कीलें, इंटरनेट-एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध और भारी पुलिस बल तैनात किया है. वहीं हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, और पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ​​को भी तैनात किया गया है. 

ऐसे में टिकरी, सिंघु सहित सभी बॉर्डर पर पूरी तरह नाकेबंदी कर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. वहीं मुकरबा चौक से सिंघु बॉर्डर तक सभी कैमरों की जांच की जा रही है. इस बीच दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स के इंतजाम किए गए हैं. 

इन मांगों के तहत किसानों ने किया मार्च का एलान 

बता दें, कि दिल्ली पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान यूनियनों के समर्थन से 'दिल्ली चलो' मार्च का एलान किया है. ऐसे में उनकी मांगे पूरी ना होने तक  दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है.

किसी भी घटना से बचने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है. 

सरकार ने इन जिलों में लागू की धारा 144  

वहीं, हरियाणा सरकार ने 12 जिलों रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा,, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकूला में धारा 144  लागू कर दी  है. इसके चलते सार्वजनिक जगहों पर पांच लोगों के एकत्र होने पर अगले आदेशों तक रोक रहेगी.